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Newsnowदेशझारखंड हाई कोर्ट ने Remdesivir कालाबाजारी मामले में एसआईटी को फटकार लगाई

झारखंड हाई कोर्ट ने Remdesivir कालाबाजारी मामले में एसआईटी को फटकार लगाई

रांची ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को Remdesivir की कालाबाजारी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) में सरकारी गवाह बना कर अदालत को अंधेरे में रखने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है।

Remdesivir कालाबाजारी मामले में, यह कहते हुए कि SIT को अदालत के समक्ष अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था, पीठ ने पूछा कि उसने चार्जशीट दाखिल करने से पहले उच्च न्यायालय को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी क्योंकि वह मामले की निगरानी कर रही है।

रांची ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को Remdesivir की कालाबाजारी की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) में सरकारी गवाह बना कर अदालत को अंधेरे में रखने के लिए झारखंड हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है।

एसपी नौशाद आलम का नाम जांच के दौरान सामने आया क्योंकि एक आरोपी ने दावा किया कि उसने उस आईपीएस अधिकारी के लिए Remdesivir की व्यवस्था की थी जो एक व्यक्ति के लिए दवा चाहता था।

इस मामले में दो लोगों के खिलाफ पिछले महीने निचली अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।

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मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शुक्रवार को एसआईटी प्रमुख अनिल पलटा, एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को 8 जुलाई को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया। मामले की फिर से सुनवाई होगी।

बेंच ने कहा कि मामले में केवल दो आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना गंभीर सवाल खड़ा करता है जब मामले में रांची ग्रामीण एसपी का नाम आया था।

यह कहते हुए कि SIT को अदालत के समक्ष अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था, पीठ ने पूछा कि उसने चार्जशीट दाखिल करने से पहले उच्च न्यायालय को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपी क्योंकि वह मामले की निगरानी कर रही है।

राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि SIT ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी करने के बाद निचली अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया है और मामले की जांच अभी जारी है।

इसके बाद पीठ ने निर्देश दिया कि एसआईटी के गठन का आदेश, केस डायरी और चार्जशीट उसके समक्ष पेश की जाए।

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सीआईडी ​​ने झारखंड में Remdesivir Black Marketing मामले में की गई जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। एडीजी पल्टा के नेतृत्व में मामले की जांच की जा रही थी।

सरकार द्वारा एडीजी का तबादला करने के बाद हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। तब पलटा की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया गया था।

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