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5 साल की बच्ची से Rape के आरोप में यूपी के लड़के को 20 साल की सजा

अधिकारियों के मुताबिक घटना 2017 की है, जब दोषी अपने घर के पास खेल रही बच्ची को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

मथुरा, उत्तर प्रदेश: मथुरा की एक अदालत ने करीब चार साल पहले यहां के एक ग्रामीण इलाके में पांच साल की बच्ची से Rape के मामले में मंगलवार को एक युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

उन्होंने कहा कि जब 2017 में Rape किया गया तो दोषी नाबालिग था।

Rape के आरोपी पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया गया 

अधिकारी ने कहा कि यह सजा किशोर न्याय बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दी गई, जिसमें कहा गया था कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी, जो अपराध के समय एक किशोर था, पर एक वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील सुभाष चंद्र चतुर्वेदी ने कहा कि घटना 15 फरवरी, 2017 की है, जब दोषी अपने घर के पास खेल रही लड़की को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ बलात्कार किया।

UP boy sentenced to 20 years for rape of 5 yr girl
5 साल की बच्ची से Rape के आरोप में यूपी के लड़के को 20 साल की सजा

परिजनों ने देखा कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है और उसे अस्पताल ले गए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

अधिकारियों के अनुसार, जब आरोपी को दोषी पाया गया, तो बचाव पक्ष के वकील ने न्यायाधीश से नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया क्योंकि वह किशोर था और पहली बार अपराधी था।

आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377, और 323 और POCSO अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

UP boy sentenced to 20 years for rape of 5 yr girl
5 साल की बच्ची से Rape के आरोप में यूपी के लड़के को 20 साल की सजा

अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट नंबर 2 ने भी आरोपी पर प्रत्येक धारा पर ₹ 50 हजार का जुर्माना और जुर्माना भरने में विफलता के प्रत्येक उदाहरण पर अतिरिक्त छह महीने की सजा का प्रावधान किया है।

इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत, आरोपी को एक साल की सजा सुनाई गई है, 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ, इस शर्त के साथ कि यह जुर्माना न देने पर उसकी सजा में दो महीने जोड़े जाएंगे।

अधिकारियों ने कहा कि हालांकि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जेल में बिताए गए समय को उसकी सजा के खिलाफ समायोजित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि न्यायाधीश ने पीड़िता को कुल जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

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