नई दिल्ली: दिल्ली की अदालत ने शनिवार को आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिए बढ़ा दी।
Manish Sisodia की सीबीआई हिरासत 6 मार्च तक बढ़ी
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने एजेंसी को सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता को अदालत में पेश करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने पहले दी गई तीन दिन की रिमांड की अवधि समाप्त होने पर सिसोदिया को अदालत में पेश करने के बाद उनकी और तीन दिन की हिरासत मांगी थी।
सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया, जिसमे कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता रिमांड के लिए आधार नहीं हो सकती है और उन्हें खुद को दोषी ठहराने के लिए नहीं कहा जा सकता है।
सिसोदिया ने कहा कि असहयोग हिरासत का आधार नहीं हो सकता और रिमांड के लिए सीबीआई की याचिका का विरोध किया। लेकिन आदेश सुनाए जाने के बाद सिसोदिया ने अदालत से कहा कि सीबीआई हिरासत में उनके साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, लेकिन बार-बार सवाल करने से मानसिक प्रताड़ना हो रही है। इसके बाद कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह उनसे बार-बार सवाल न पूछे।
पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के आरोप में रविवार को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
Manish Sisodia की ओर से दायर ताजा जमानत याचिका में कहा गया है कि उन्हें हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि मामले में सभी बरामदगी पहले ही की जा चुकी है।