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Newsnowक्राइमJammu Kashmir: श्रीनगर में लश्कर के 3 सहयोगी हथियारों के साथ गिरफ्तार

Jammu Kashmir: श्रीनगर में लश्कर के 3 सहयोगी हथियारों के साथ गिरफ्तार

श्रीनगर पुलिस ने एक बयान के जरिए जानकारी दी कि तीनों श्रीनगर में ''आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।

श्रीनगर: Jammu Kashmir पुलिस ने शुक्रवार को श्रीनगर के नातीपोरा इलाके से लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा, प्रतिबंधित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट से जुड़े तीन आतंकी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है।

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ऑपरेशन का नेतृत्व “विशेष बलों” द्वारा किया गया था, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तारीफ (एलईटी) की एक शाखा टीआरएफ पर केंद्रित था।

Jammu Kashmir के श्रीनगर में बड़े हमले की थी साजिश

Jammu Kashmir: 3 associates of Lashkar arrested with weapons in Srinagar

श्रीनगर पुलिस ने एक बयान के जरिए जानकारी दी कि तीनों श्रीनगर में ”आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहे थे।” पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 हथगोले, 10 पिस्तौल राउंड, 25 एके-47 राउंड और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की। यह गिरफ्तारी श्रीनगर पुलिस टीम ने की।

इसके अलावा, पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आतंकवादियों की पहचान इमरान अहमद नजर, वसीम अहमद मट्टा और वकील अहमद भट के रूप मे हुई है।

Jammu Kashmir के श्रीनगर में लश्कर के 3 सहयोगी गिरफ्तार

Jammu Kashmir: 3 associates of Lashkar arrested with weapons in Srinagar

श्रीनगर पुलिस ने कहा की “श्रीनगर पुलिस की एक छोटी टीम ने श्रीनगर के नटिपोरा इलाके में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन टीआरएफ से जुड़े तीन आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर की एक शाखा है।”

बयान में आगे बताया गया कि एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए, श्रीनगर पुलिस की एक टीम ने हन्नीबल नटिपोरा में एक चौकी लगाई और तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

तीनों आतंकवादियों के खिलाफ चनापोरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज था।

Jammu Kashmir: 3 associates of Lashkar arrested with weapons in Srinagar

पुलिस के अनुसार आतंकवादी वकील अहमद भट पहले प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट Jammu Kashmir (आईएसजेके) से जुड़ा एक सक्रिय आतंकवादी था और जमानत पर केंद्रीय जेल से रिहा होने से पहले दो साल तक जेल में बंद था।

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तीनों आतंकी सहयोगियों के खिलाफ चनापोरा पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम की धारा 3 और 4, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 18, 23 और 39 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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