नई दिल्ली: Delhi की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता शाहनवाज हुसैन को बलात्कार और आपराधिक धमकी से संबंधित एक मामले में तलब किया।
Delhi कोर्ट ने 20 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया
पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत मामला दर्ज होने के बाद उन्हें 20 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता उसे एक फार्म हाउस में ले गए और उसके साथ रेप किया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसने इस कृत्य का वीडियो बनाया और उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।
जबकि दिल्ली पुलिस ने कहा कि हुसैन के खिलाफ “कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है”
Delhi की अदालत ने कहा कि शिकायत को शुरू में खारिज करने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा, “जब तक जांच अधिकारी यह स्थापित करने के लिए ऐसी सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाती कि उसके साथ बलात्कार होने की कोई संभावना नहीं है, इस अदालत के पास उसके मामले को शुरू में ही खारिज करने का कोई कारण नहीं है।”
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इसमें यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता के बयान की विश्वसनीयता का पता ट्रायल कोर्ट के समक्ष जांच के बाद ही लगाया जा सकता है।