Azam Khan हेट स्पीच मामले में दोषी करार, आज होगा फैसला

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के नेता Azam Khan को 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ दायर एक अभद्र भाषा के मामले में दोषी पाया गया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर की अदालत, जिसने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता को दोषी ठहराया है।

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शाम 4 बजे के आसपास सजा की मात्रा बताएं। रामपुर के विधायक आजम खान पर 90 से अधिक मामलों में आरोप लगाया गया है, जिसमें रंगदारी, आपराधिक साजिश और चोरी शामिल हैं।

Azam Khan

उन्हें पुलिस ने 2020 में गिरफ्तार किया था और जमानत पर रिहा होने से पहले 27 महीने तक जेल में रहे थे।

Azam Khan ने क्या दिया था तर्क?

आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कहा था, ‘हमने अपनी पूरी दलील दी है। जो भी भाषण हैं, यह हमारा भाषण नहीं है। ये सभी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष अदालत में अपना मामला साबित नहीं कर पाया है।

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अभियोजन और हमने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं का वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। हमने ऐसा कोई अभद्र भाषा नहीं दी है और हमारे खिलाफ एक फर्जी मामला तैयार किया गया है।

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