Hyderabad Gangrape पीड़िता की फोटो शेयर करने पर बीजेपी विधायक के खिलाफ केस
हैदराबाद : Hyderabad Gangrape मामले में पीड़िता की कुछ तस्वीरें और वीडियो जारी करने को लेकर भाजपा के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि एक शिकायत के आधार पर, एम रघुनंदन राव पर फोटो और एक वीडियो क्लिप साझा करके नाबालिग लड़की की पहचान का खुलासा करने का आरोप लगाते हुए, भाजपा नेता पर आईपीसी की धारा 228-ए (पहचान का खुलासा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
4 जून को, भाजपा विधायक ने एक संवाददाता सम्मेलन में दावा किया कि कथित वीडियो में दिख रहा युवक एआईएमआईएम विधायक का बेटा था।
यह आरोप लगाते हुए कि एआईएमआईएम विधायक का बेटा Gangrape में शामिल था, उन्होंने कहा था कि उनके पास “विधायक के बेटे” के संबंध को साबित करने के लिए और सबूत हैं। हालांकि, उन्होंने कहा कि लड़की का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था और क्लिप से पीड़ित की पहचान नहीं की जा सकती है।
28 मई को किशोरी के साथ Gangrape किया गया
उन्होंने कहा कि संदिग्धों द्वारा उसे वाहन में घर छोड़ने की पेशकश करने के बाद एक बहुउद्देश्यीय वाहन (एमपीवी) में लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया था।
मामले में अब तक चार लोगों को हिरासत में लिया गया है।
पुलिस एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है जो अभी फरार है। घटना के आरोपी किशोर लड़कों में से एक सत्ताधारी नेता का बेटा बताया जा रहा है।