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Coal scam: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में दोषी ठहराया गया था और उन्हें सजा सुनाई गई थी। इसके बाद उन्होंने अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने Coal scam मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। निचली अदालत द्वारा जारी तीन साल की सजा काट रहे कोड़ा ने आगामी राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।

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कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के पहले के फैसले के खिलाफ अपील की थी, जिसमें उनकी चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी को सक्षम बनाने के लिए उनकी सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि अनुरोध निराधार था क्योंकि यह केवल चुनाव लड़ने के लिए कोड़ा की पात्रता पर केंद्रित था।

Coal scam मामले में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु:

दोषसिद्धि और सजा: मधु कोड़ा को कोयला खदानों के आवंटन में अनियमितताएं करने का दोषी पाया गया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई थी।

चुनाव लड़ने की अयोग्यता: इस सजा के कारण वह छह साल तक किसी भी चुनाव को लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

राजनीतिक प्रभाव: यह फैसला झारखंड की राजनीति पर काफी प्रभाव डालने वाला था क्योंकि मधु कोड़ा राज्य के एक प्रभावशाली नेता थे।

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