NewsnowदेशDelhi High Court ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ डील आगे...

Delhi High Court ने फ्यूचर रिटेल को रिलायंस के साथ डील आगे बढ़ाने से रोक लगाई

दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर रिटेल (Future Retail) को इस सौदे पर आगे की कार्रवाई नहीं करने को कहा है, Delhi High Court ने कहा कि समूह ने सिंगापुर आर्बिट्रेटर के आदेश का उल्लंघन किया है।

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने गुरुवार को सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के आदेश को बरकरार रखते हुए फ्यूचर रिटेल को ₹ 24,713 करोड़ का सौदा करने के लिए रिलायंस रिटेल के साथ अपने व्यापार को बेचने से रोक दिया, जिसे अमेरिका स्थित अमेज़न ने चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जेआर मिधा ने किशोर बियानी के नेतृत्व वाले फ्यूचर रिटेल को सौदे पर आगे कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और कहा कि समूह ने सिंगापुर के मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन किया है।

CJI: गलत रिपोर्टिंग की गई, कभी नहीं दिया रेपिस्ट से शादी का प्रस्ताव

इसके साथ ही हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फ्यूचर समूह, निदेशकों को बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 का टीका प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 20 लाख रुपये जमा कराने के निर्देश दिए.

अदालत (Delhi High Court) ने 28 अप्रैल को श्री बियानी और अन्य की उपस्थिति का निर्देश दिया, साथ ही उनकी संपत्तियों की कुर्की करने के निर्देश दिए. साथ ही उच्च न्यायालय ने उन्हें कारण बताने के लिए कहा कि सिंगापुर मध्यस्थ के आदेश का उल्लंघन करने के लिए उन्हें तीन महीने तक सिविल जेल में क्यों नहीं रखा जाए।

Former CJI Ranjan Gogoi ने खुद पर उठे सभी सवालों का क्या दिया जवाब

अमेज़ॅन ने अपनी अंतरिम याचिका में, मुकेश धीरूभाई अंबानी समूह की हिस्सा होने वाली संस्थाओं के साथ लेनदेन को पूरा करने के लिए फ्यूचर रिटेल को कोई भी कदम उठाने से रोकने की मांग की थी।

अन्य ख़बरों के लिए यहाँ क्लिक करें

spot_img

Men Clothing

spot_img

सम्बंधित लेख

Our jewellery is designed to transcend trends and become heirlooms of your personal journey.spot_img
Shop now and celebrate heritage with a fresh twist! 👗🌸✨spot_img
Our collection ensures you carry confidence in every stitch.spot_img
spot_img