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Newsnowक्राइमJamia violence 2019: अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ तन्हा को किया बरी

Jamia violence 2019: अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ तन्हा को किया बरी

दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर 2019 जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने दिसंबर Jamia violence 2019 मामले में शरजील इमाम और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया है।

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Jamia violence 2019 मामला

Sharjeel Imam, Asif Tanha acquitted in 2019 Jamia violence
Jamia violence 2019: अदालत ने शरजील इमाम, आसिफ तन्हा को किया बरी

पिछले साल निचली अदालत ने इमाम के खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए (राजद्रोह), 153ए (दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता पर प्रतिकूल आरोप), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और धारा 13 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

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अभियोजन पक्ष के अनुसार, इमाम ने कथित तौर पर 13 दिसंबर, 2019 को जामिया मिलिया इस्लामिया में और 16 दिसंबर, 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भाषण दिया था, जहां उन्होंने असम और शेष पूर्वोत्तर को भारत से काट देने की धमकी दी थी।

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