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NewsnowदेशDelhi News: liquor की होम डिलीवरी का नियम अधिसूचित, आज से लागू

Delhi News: liquor की होम डिलीवरी का नियम अधिसूचित, आज से लागू

Delhi News: 1 जून को, दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब (Liquor) की होम डिलीवरी की अनुमति देगी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने लाइसेंस की विशिष्ट श्रेणी के तहत शराब (Liquor) विक्रेताओं को होम डिलीवरी सेवा चलाने की अनुमति देने वाले नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नियम आज से लागू हो जाएंगे।

1 जून को, दिल्ली सरकार ने कहा था कि वह मोबाइल ऐप या वेबसाइटों के माध्यम से शराब (Liquor) की होम डिलीवरी की अनुमति देगी। राष्ट्रीय राजधानी में शराब (Liquor) के व्यापार को नियंत्रित करने वाले आबकारी नियमों में संशोधन के बाद यह घोषणा की गई।

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हालांकि, दिल्ली (Delhi) में लोग आज से घर पर शराब का ऑर्डर नहीं दे पाएंगे, कम से कम अभी तो नहीं। प्रक्रिया ऐसी है कि होम डिलीवरी सेवा के लिए वेंडरों को पहले आज से लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा।

2010 की आबकारी नीति में भी शराब (Liquor) की होम डिलीवरी का प्रावधान था, लेकिन शराब (Liquor) की होम डिलीवरी का अनुरोध केवल फैक्स या ईमेल के माध्यम से किया जा सकता था। हालांकि, इसे कभी बदला नहीं गया।

राष्ट्रीय राजधानी (Delhi), 19 अप्रैल को लॉकडाउन हो गई थी और COVID-19 मामलों में एक महत्वपूर्ण गिरावट की सूचना के बाद अब ‘अनलॉकिंग’ की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है,  मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने साफ कर दिया है कि Delhi को ‘अनलॉक’ करना एक क्रमिक प्रक्रिया होगी।

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छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, ओडिशा उन राज्यों में शामिल हैं जहां शराब (Liquor) की होम डिलीवरी की अनुमति है।

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने COVID प्रोटोकॉल के उल्लंघन में शराब (Liquor) की दुकानों के बाहर लोगों की भीड़ के दृश्य सामने आने के बाद राज्यों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए शराब की होम डिलीवरी पर विचार करने की सलाह दी थी।