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Kolkata rape-murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया

देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में लिया और टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

Kolkata: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चिकित्सा पेशेवरों के लिए हिंसा की रोकथाम और सुरक्षित कार्य स्थितियों पर सिफारिशें करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया।

टास्क फोर्स में सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन सहित अन्य शामिल हैं।

Kolkata में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू होने के कुछ दिनों बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मामले को अपने हाथ में लिया और टास्क फोर्स को तीन सप्ताह के भीतर एक अंतरिम रिपोर्ट और दो महीने के भीतर एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि टास्क फोर्स लिंग आधारित हिंसा को रोकने और इंटर्न, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए एक सम्मानजनक कार्य स्थान सुनिश्चित करने के लिए एक कार्य योजना भी तैयार करेगी।

Kolkata rape-murder case Supreme Court forms national task force for protection of doctors
Kolkata rape-murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया

शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से बलात्कार मामले में जांच की स्थिति पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा। न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से 15 अगस्त को आरजी कर अस्पताल में भीड़ द्वारा किए गए हमले की घटना पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।

” Kolkata की घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है।: मुख्य न्यायाधीश DY Chandrachud

सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “कोलकाता की घटना ने पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया है।” CJI ने कहा, “हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि कोलकाता बलात्कार पीड़िता का नाम, फोटो और वीडियो क्लिप पूरे भारत में प्रकाशित किया गया। कानून पीड़ितों के नाम प्रकाशित करने पर रोक लगाता है।”

न्यायालय ने हत्या के दिन कोलकाता पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। न्यायालय ने कहा, “ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध का पता सुबह-सुबह ही लग गया था और कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई।”

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इससे इनकार करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सही नहीं है और अप्राकृतिक मौत का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि देर रात तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी जिससे पता चले कि यह हत्या का स्पष्ट मामला है।

इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हम एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं और चाहते हैं कि वे वरिष्ठ और जूनियर डॉक्टरों के लिए सुरक्षा उपायों के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों पर सिफारिशें दें।

इस बीच, FAIMA डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन के फैसले का स्वागत किया। FAIMA ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इसमें इंटर्न, रेजिडेंट डॉक्टर्स और सरकारी अधिकारियों के साथ-साथ फैकल्टी का प्रतिनिधित्व भी शामिल किया जाए।

SC ने अब मामले को 22 अगस्त के लिए सूचीबद्ध किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल राज्य से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर लगाम लगाने की उम्मीद की जाती है और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर राज्य की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

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शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि चूंकि अधिक से अधिक महिलाएं कार्यबल में शामिल हो रही हैं, इसलिए देश जमीनी स्तर पर चीजों को बदलने के लिए एक और बलात्कार का इंतजार नहीं कर सकता।

सीजेआई ने कहा कि मौजूदा अधिनियम डॉक्टरों और चिकित्साकर्मियों के लिए संस्थागत सुरक्षा मानकों को संबोधित नहीं करते हैं।

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