Corona Vaccine:ऑस्ट्रेलिया की सीएसएल लिमिटेड कंपनी ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है.
Australia’s CSL Limited Company has started production of the Corona virus vaccine from Oxford-AstraZeneca.
कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया (Australia) से बड़ी राहत और उम्मीद भरी खबर आई है. ऑस्ट्रेलिया की सीएसएल लिमिटेड कंपनी ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वायरस वैक्सीन (Corona Vaccine) का उत्पादन शुरू कर दिया है. ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया कि सोमवार तक कंपनी विक्टोरिया में वैक्सीन की तीन करोड़ खुराक के उत्पादन के दायरे में पहुंच गई है.
सिडनी के 2-जीबी रेडियो के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हुंट ने इसकी पुष्टि की है. हंट ने 2-जीबी रेडियो को कहा, ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीकाकरण स्वेच्छिक होगा, लेकिन हम अधिक से अधिक लोगों को इसे लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. हमें विश्वास है कि ऑस्ट्रेलियाई जनसंख्या के हिसाब से हमारे पास बहुत अधिक वैक्सीन है. स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक मार्च में आम लोगों को इसकी खुराक मिलनी शुरू हो जाएगी.
वहीं, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार ने बताया कि टीके को पूरी तरह से संसाधित करने में सीएसएल को लगभग 50 दिन लगेंगे. अखबार के मुताबिक, वैक्सीन के उत्पादन के लिए कंपनी का एस्ट्राजेनेका और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ अलग-अलग अनुबंध है.
ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को अभी भी ऑस्ट्रेलिया के चिकित्सीय प्रशासन द्वारा स्वीकृति दिए जाने की जरूरत है. इस वर्ष के अंत तक वैक्सीन के तीसरे चरण का चिकित्सकीय परीक्षण पूरा होने की उम्मीद है
NGT का आदेश पटाखे जलाने पर बैन, कौन से शहर दायरे में जानें।
दिवाली के बाद पटाखों के चलते वायु प्रदूषण कई गुना बढ़ने के ट्रेंड को देखते हुए कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपने स्तर पर पटाखे बैन करने का फैसला किया था। हालांकि इनमें से कुछ ने विरोध के बाद कुछ देर के लिए पटाखे जलाने की छूट दी थी। मगर सोमवार को नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) का आदेश आ गया। दिल्ली-एनसीआर में तो 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर रोक है ही। NGT के मुताबिक, पटाखों की बिक्री उन शहरों/कस्बों में भी प्रतिबंधित रहेगी जहां पिछले साल नवंबर में औसत एयर क्वालिटी ‘खराब’ या उससे बुरी थी। इस आदेश के बाद कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है कि कहां पटाखे लाने की छूट होगी और कहां नहीं।
NGT ने अपने आदेश में साफ कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 9 नवंबर की आधी रात से 30 नवंबर तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी है। दिल्ली की हवा फिलहाल ‘गंभीर’ श्रेणी में है और पटाखों के चलते इसके और खराब होने का पूरा अंदेशा था। एनजीटी का यह आदेश चार राज्यों में फैले दो दर्जन से भी ज्यादा जिलों पर लागू होगा जो एनसीआर का हिस्सा हैं।
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