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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Satyendra Jain की अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ी

सत्येन्द्र जैन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के सिलसिले में की गई थी।

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मंत्री Satyendra Jain की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले दी गई अंतरिम जमानत 6 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। इस तारीख को अदालत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत के लिए उनकी याचिका पर विचार करेगी।

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जैन का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और बेला एम त्रिवेदी की पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया, जिसके बाद यह निर्णय आया।

मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर 2023 को होगी

अदालत ने कहा की “10 अक्टूबर को जारी आदेश के अनुसार, मामले की सुनवाई 6 नवंबर, 2023 को दोपहर 3 बजे न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष होनी है। इस बीच, पहले दी गई अंतरिम जमानत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया गया है।

Satyendra Jain's interim bail extended till November 6 in money laundering case

कोर्ट ने उनसे यह भी कहा कि कार्यवाही के लंबित रहने को मामले की सुनवाई में देरी करने का हथकंडा न बनाया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने Satyendra Jain की अंतरिम जमानत 9 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।

प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि आप नेता ने SC के समक्ष अपनी जमानत याचिका की लंबित स्थिति का हवाला देते हुए ट्रायल कोर्ट में कई बार स्थगन की मांग की है। जांच एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जैन ने ट्रायल कोर्ट से करीब 16 तारीखें ली हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को Satyendra Jain को रीढ़ की हड्डी की सर्जरी के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत देते हुए कहा था कि एक नागरिक को अपने खर्च पर निजी अस्पताल में अपनी पसंद का इलाज कराने का अधिकार है। इससे पहले 12 सितंबर को अदालत ने मामले में जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी थी।

Satyendra Jain को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था

प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले साल 30 मई को आप नेता Satyendra Jain को कथित तौर पर उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप लगाते हुए हिरासत में लिया था।

जैन की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2017 में उनके खिलाफ दर्ज की गई सीबीआई एफआईआर के सिलसिले में की गई थी। जैन को 6 सितंबर, 2019 को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा नियमित जमानत दी गई थी।

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