Hathras में भगदड़ की जांच कर रही एक विशेष जांच टीम (SIT) ने 119 बयान दर्ज किए हैं और मंगलवार को एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें कहा गया है कि ‘सत्संग’ का आयोजन करने वाली समिति अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित करने के लिए जिम्मेदार थी।
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Hathras में हुए सत्संग में अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित किया गया
सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि धार्मिक आयोजन ‘सत्संग’ के आयोजन के लिए जिम्मेदार समिति भगदड़ की घटना के लिए जिम्मेदार थी। समिति ने अनुमति से अधिक लोगों को आमंत्रित किया, पर्याप्त व्यवस्था करने में विफल रही और अधिकारियों ने अनुमति देने के बावजूद घटनास्थल का निरीक्षण नहीं किया।
लगभग 300 पन्नों की रिपोर्ट में मृतक और घायल श्रद्धालुओं के परिवार के सदस्यों सहित 119 लोगों के बयान दर्ज किए गए।
SIT ने Hathras के DM आशीष कुमार, SP निपुण अग्रवाल, SDM और CO सिकंदराराऊ के बयान भी दर्ज किए, जिन्होंने सत्संग की अनुमति दी थी, साथ ही 2 जुलाई को हुए सत्संग के लिए ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के बयान भी दर्ज किए।
ADG आगरा जोन अनुपम कुलश्रेष्ठ और अलीगढ़ कमिश्नर चैत्रा वी मौजूद थे। रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है।
इससे पहले सोमवार को घटना के एक प्रत्यक्षदर्शी ने दावा किया कि बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा “बाबा के चरण धूल” (भगवान के चरणों से मिट्टी) इकट्ठा करने की कोशिश के कारण भगदड़ मची।
मुगलगढ़ी गांव के सुधीर प्रताप सिंह ने कहा, “यह घटना तब हुई जब ‘बाबा’ ने घोषणा की कि भक्तों को उनके पैरों के आसपास से मिट्टी लेनी चाहिए। भक्त जल्दबाजी में मिट्टी लेने के लिए दौड़े, लेकिन वे गिरने लगे और ढेर हो गए।”
सिंह ने कहा, “भगदड़ के बीच बाबा का काफिला मौके से चला गया। केवल स्थानीय लोगों और प्रशासन ने वहां मौजूद भक्तों की मदद की।” उत्तर प्रदेश न्यायिक आयोग की टीम ने हाथरस भगदड़ मामले में कई प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए।
इस बीच, बाबा के वकील AP Singh ने दावा किया कि यह दुर्घटना अज्ञात लोगों द्वारा की गई, जिन्होंने कार्यक्रम के दौरान जहर छिड़का था। सिंह ने दावा किया कि भगदड़ मचाने के बाद साजिशकर्ताओं का समूह कार्यक्रम स्थल से भाग गया। वकील ने कहा, “सत्संग में भगदड़ की घटना दुर्घटना नहीं बल्कि साजिश थी।”
यह घटना 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस के फुलारी गांव में स्वयंभू बाबा सूरज पाल उर्फ ’भोले बाबा’ के धार्मिक ‘सत्संग’ कार्यक्रम में हुई थी।
Hathras भगदड़ की घटना के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके पास कार्यक्रम के लिए लिखित अनुमति थी और यह किससे ली गई थी। मधुकर ने जवाब दिया कि उन्हें 80,000 लोगों की भीड़ के लिए एसडीएम से अनुमति मिली थी। जब पूछा गया कि क्या इस घटना का प्रचार किया गया था, तो मधुकर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।
मधुकर फरार था और उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 1 लाख रुपये का इनाम दिया गया था। आखिरकार उसे 5 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार, इसके अलावा दो अन्य आरोपियों रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव को भी गिरफ्तार किया गया।
इससे पहले 6 जुलाई को ‘भोले बाबा’ ने एक वीडियो बयान में कहा था कि “अराजकता फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।”
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