लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ (Lucknow) के प्रतिष्ठित लामार्टिनियर स्कूल (La Martiniere School) के छात्र राहुल श्रीधर की मौत (Student Rahul Shreedhar Death Case) की एसआईटी जांच के आदेश दिए।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने छात्र के परिजनों की अर्जी पर यूपी सरकार को एसएसपी रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है।
साथ ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 8 हफ़्ते में एसआईटी (SIT) जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है। 5 साल पहले नवीं के छात्र राहुल श्रीधर की लामार्टिनियर स्कूल परिसर में संदिग्ध हालातों में मौत हुई थी. राहुल श्रीधर के पिता ने पुलिस जांच में लापरवाही का आरोप लगाया था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला में बच्चे का अधिकार सर्वोपरि रखते हुए मां को दी कस्टडी
ये है पूरा मामला
पीजीआई के टेक्निकल अफसर वी. श्रीधर का बेटा राहुल श्रीधर (14) ला मार्टिनियर स्कूल (La Martiniere School) में कक्षा 9 का छात्र था।
10 अप्रैल 2015 को सुबह 9 बजे स्कूल (La Martiniere School) के कांस्टेंशिया स्मारक से संदिग्ध हालात में गिरकर उसने दम तोड़ दिया था। राहुल की मां अनम्मा ने गौतमपल्ली थाना में अज्ञात लोगों पर बेटे की हत्या का केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने घटना को आत्महत्या बताकर फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी, जिसके बाद परिवारजन ने न्यायालय की शरण ली थी। इस प्रकरण में तत्कालीन थाना प्रभारी गौतमपल्ली व विवेचक एसके कटियार पर भी कोर्ट के आदेश पर हत्या व साजिश की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। परिवार ने राहुल के एक फेसबुक फ्रेंड पर भी शक जताया था।
लखनऊ पुलिस से नाराज सुप्रीम कोर्ट
बता दें इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 16 सितंबर 2019 को जांच के लिए लखनऊ पुलिस को एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब कोर्ट ने लखनऊ पुलिस की इस लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए एसआईटी गठित कर आठ सप्ताह में प्रगति रिपोर्ट मांगी है।