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UP के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की जमानत खारिज, कोर्ट ने कहा ‘फिलहाल उपयुक्त नहीं’

श्री मिश्रा पूर्व में दो बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वे निर्दलीय विधायक हैं।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज UP विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत राजनेता और उत्तर प्रदेश से तीन बार विधायक रहे विजय मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। 

श्री मिश्रा अपने खिलाफ कई आपराधिक मामलों की वजह से जेल में हैं। अदालत ने कहा कि मामलों में साक्ष्य दर्ज होने के बाद उनकी याचिका को पुनर्जीवित किया जा सकता है लेकिन वर्तमान में यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।

श्री मिश्रा UP में आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं

श्री मिश्रा UP में भदोही की ज्ञानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक हैं और वर्तमान में आगरा सेंट्रल जेल में बंद हैं।

विजय मिश्रा के खिलाफ कई आपराधिक मामले हैं। 2017 के राज्य चुनावों से पहले उनके द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, उनके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश जैसे गंभीर आरोपों में 16 मामले दर्ज थे।

राज्य प्रशासन ने भी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई की है।

प्रवर्तन निदेशालय ने जिला पुलिस द्वारा दर्ज मामले का संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उन पर कार्रवाई शुरू कर दी थी।

श्री मिश्रा पूर्व में दो बार समाजवादी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। फिलहाल वे निर्दलीय विधायक हैं।

उनकी बेटी ने 2014 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था।

कुछ साल पहले दिल्ली पुलिस ने विजय मिश्रा को दिल्ली से गिरफ्तार किया था, जहां वह भेष बदलकर रह रहा था।

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