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Waqf Amendment Bill पर विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए किरेन रिजिजू का बयान

विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन से जुड़ी कानूनी प्रावधानों में सुधार करता है, जिससे इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने Waqf Amendment Bill पर विपक्ष के विरोध और चर्चा की संभावना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “अगर सदन को लगता है कि चर्चा के लिए समय बढ़ाया जाना चाहिए, तो समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर विपक्ष कोई बहाना बनाकर चर्चा में भाग नहीं लेना चाहता है, तो मैं इसे रोक नहीं सकता।” उन्होंने यह भी कहा कि “हम चर्चा चाहते हैं और हर राजनीतिक दल को अपनी राय रखने का अधिकार है, और देश यह सुनना चाहता है कि संशोधन विधेयक पर किस राजनीतिक दल का क्या रुख है।”

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किरेन रिजिजू ने यह भी कहा कि यह रिकॉर्ड में रहेगा कि किसने विधेयक का विरोध किया और किसने समर्थन किया। उन्होंने आगे कहा कि 2 अप्रैल को प्रश्नकाल के तुरंत बाद वह विधेयक को विचार और पारित करने के लिए पेश करना चाहते हैं, और इसके बाद 8 घंटे की चर्चा के लिए सभी पक्षों के सहमति से समय तय किया गया है।

Waqf Amendment Bill के बारे में

Kiren Rijiju's statement challenging the opposition parties on the Waqf Amendment Bill

वक्फ संशोधन विधेयक 2024 (Waqf Amendment Bill 2024) भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत एक विधेयक है, जिसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन, विकास और सही उपयोग को सुनिश्चित करना है। इसे खासतौर पर वक्फ बोर्डों और उनके कामकाज में सुधार करने के लिए लाया गया है, ताकि वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग रोका जा सके और उनके समाज के लाभ के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके।

विधेयक के मुख्य उद्देश्य और प्रावधान:

वक्फ संपत्तियों पर माफिया का नियंत्रण समाप्त करना: विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर माफियाओं के नियंत्रण को खत्म करना है। इससे इन संपत्तियों का सही तरीके से प्रबंधन और उपयोग सुनिश्चित होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही: वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। यह सुनिश्चित करेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उन्हें दुरुपयोग से बचाया जा सके।

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Kiren Rijiju's statement challenging the opposition parties on the Waqf Amendment Bill

वक्फ बोर्ड के अधिकार और जिम्मेदारियां: वक्फ बोर्डों के कार्यों में सुधार किया जाएगा और उनके अधिकारों तथा जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया जाएगा।

विधेयक में कोई धार्मिक स्थल जब्त नहीं किया जाएगा: केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने स्पष्ट किया कि विधेयक में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मस्जिद, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थलों को सरकार द्वारा जब्त किया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य केवल वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकना और उनका उचित प्रशासन सुनिश्चित करना है।

संविधानिक और कानूनी प्रावधान: Waqf Amendment Bill संपत्तियों के प्रशासन से जुड़ी कानूनी प्रावधानों में सुधार करता है, जिससे इन संपत्तियों का उचित प्रबंधन और नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके।

विपक्ष की चिंताएं:

Kiren Rijiju's statement challenging the opposition parties on the Waqf Amendment Bill

विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक के माध्यम से मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और इसे धार्मिक भेदभाव के रूप में पेश किया जा रहा है। उन्हें यह डर है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के धार्मिक और सामाजिक नियंत्रण को प्रभावित कर सकता है। विपक्ष ने इसके लिए गहरी चर्चा और समीक्षा की मांग की है।

Waqf Amendment Bill 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार और पारदर्शिता लाने का प्रयास है, लेकिन इसके विरोध और समर्थन दोनों पक्षों की चिंता बनी हुई है। इसका उद्देश है कि वक्फ संपत्तियों का सही तरीके से उपयोग हो और उनके द्वारा लाभ उठाने वाले समुदाय को ज्यादा लाभ मिले।

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