Kejriwal को शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिलने पर AAP ने BJP पर साधा निशाना

सुप्रीम कोर्ट ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज किए गए आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत दे दी। हालांकि, दिल्ली के सीएम अभी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें इसी मामले में CBI ने गिरफ्तार किया था।

Kejriwal को शराब घोटाले में अंतरिम जमानत मिलने पर AAP ने BJP पर साधा निशाना

AAP ने जमानत आदेश का जश्न मनाते हुए कहा, “कोर्ट ने केंद्र की BJP सरकार को बड़ा सबक सिखाया”

स्वास्थ्य, शहरी विकास, पर्यटन, कला और संस्कृति मंत्री सौरभ भारद्वाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “पहले जज न्याय बिंदु ने ईडी केस में जमानत दी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने Arvind Kejriwal को अंतरिम जमानत दे दी है।” इसके अलावा, उन्होंने कहा, “कोर्ट ने केंद्र की भाजपा सरकार को बड़ा सबक सिखाया है। अगर केंद्र अब भी मनमानी करता है तो उसका घमंड और टूट जाएगा।”

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Delhi की जल मंत्री Atishi ने कहा,

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दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, “…बीजेपी जानती थी कि उन्हें अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत मिल गई है, उन्हें पता है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। इसलिए, उन्होंने एक और साजिश रची और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में जमानत की सुनवाई होनी थी, उससे एक दिन पहले उन्होंने सीबीआई से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दिया। सीबीआई ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया?

क्योंकि अगर उन्हें ईडी मामले में जमानत मिल जाती, तो वे जेल से बाहर आकर दिल्ली की जनता के लिए 10 गुना तेजी से काम करते… मैं आज बीजेपी से कहना चाहती हूं, एक के बाद एक – इस देश की हर अदालत ने आपकी साजिश का पर्दाफाश किया है… हर अदालत अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रही है। मैं बीजेपी से कहना चाहती हूं, अपना अहंकार खत्म करो और दूसरी पार्टियों के खिलाफ साजिश करना बंद करो। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं…”

BJP ने AAP पर निशाना साधते हुए कहा, अंतरिम जमानत किए गए अपराध से राहत नहीं है।

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भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने कहा, “अंतरिम जमानत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध से राहत नहीं है। अंतरिम जमानत का मतलब है कि केस चलने तक व्यक्ति जेल से बाहर रह सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया है, कि वह भ्रष्टाचार में शामिल नहीं थे… शायद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाहर निकलकर काम करने की अनुमति दी है, क्योंकि दिल्ली के लोग पीड़ित हैं। लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी नहीं किया है।”

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, “केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद मैंने इसे “बीमा गिरफ्तारी” कहा था, यानी हमारे तर्कों और उनकी कमजोरियों को जानते हुए सरकार ने प्रतिकूल आदेश की आशंका जताई। इसलिए सीबीआई ने एक साल पहले पूछताछ करने के बाद और जब वह ईडी की हिरासत में था, एक साल बाद एके को गिरफ्तार किया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के सीएम ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं।

Kejriwal के वकील Rishikesh Kumar ने फैसले को “बड़ी जीत” बताया।

कुमार ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को बड़ी पीठ के पास भेज दिया है। सीएम Arvind Kejriwal हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है। यह एक बड़ी जीत है।’

इसके अलावा, केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरसाट ने भी कहा, “अदालत ने पाया कि जहां तक ​​उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, गिरफ्तारी की आवश्यकता के कुछ पहलू हैं। उन्होंने कहा कि श्री केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और इसलिए, ईडी मामले में उन्हें तुरंत रिहा करने और जमानत देने का निर्देश दिया गया।”

शीर्ष अदालत ने 17 मई को Arvind Kejriwal की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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