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Modi Surname Case: शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की

भाजपा विधायक ने कथित तौर पर अपनी चेतावनी में कहा है कि मानहानि मामले में "उनके बिना कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए", जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोपी हैं।

नई दिल्ली: रिपोर्टों के अनुसार, Modi Surname Case के शिकायतकर्ता भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की है।

भाजपा विधायक ने कथित तौर पर अपनी चेतावनी में कहा है कि मानहानि मामले में “उनके बिना कोई सुनवाई नहीं होनी चाहिए”, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरोपी हैं।

Caveat filed in Modi Surname Case

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सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अनुसार, कैविएट 7 जुलाई को दायर की गई थी, जिस दिन गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में अपना फैसला सुनाया था। गौरतलब है कि 7 जुलाई को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि वे गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे।

Modi Surname Case में कैविएट दाखिल, क्या है Caveat?

कैविएट निचली अदालत में मुकदमे के एक पक्ष द्वारा दायर की गई एक याचिका है, जिसमें अदालत को सूचित किया जाता है कि विरोधी पक्ष, जो निचली अदालत में सफल नहीं हुआ है, वह उनके खिलाफ मामला दायर कर सकता है। कैविएट दायर किए जाने की स्थिति में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत को दोनों पक्षों को सुनना होता है।

Rahul Gandhi को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका

Caveat filed in Modi Surname Case

कांग्रेस नेता Rahul Gandhi को शुक्रवार, 7 जुलाई को उस समय झटका लगा, जब गुजरात उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता पूर्णेश मोदी द्वारा उनके खिलाफ दायर ‘मोदी’ उपनाम मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी।

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अदालत के आदेश का मतलब यह है कि संसद सदस्य के रूप में राहुल की अयोग्यता जारी रहेगी। कांग्रेस ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी।

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