Madhya Pradesh के मंडला जिला अस्पताल में कथित तौर पर रक्त की कालाबाजारी के मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने तीन आउटसोर्स कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है और संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
यह कार्रवाई एक व्यक्ति द्वारा लिखित शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद की गई, जिसे अपने बेटे के लिए रक्त के बदले 3,400 रुपये देने के लिए कहा गया था। सीएमएचओ ने शिकायत को गंभीरता से लिया, मामले की जांच की और संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की।
शिकायतकर्ता फूल सिंह मसराम ने बताया, “मेरा बेटा बीमार हो गया था, जिसके बाद मैंने उसे यहां भर्ती कराया और डॉक्टर ने बताया कि खून की कमी है। पहले तो निशुल्क खून उपलब्ध कराया गया, लेकिन फिर से खून की जरूरत पड़ी, जिसके लिए नर्स ने मुझे लाल पर्ची थमा दी। मैं खून की तलाश में जा रहा था, तभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला और उसने कहा कि वह खून का इंतजाम कर देगा, जिसके बदले में उसने 3400 रुपये मांगे।”
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बाद में उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और मामले की लिखित शिकायत Madhya Pradesh के मंडला CMHO डॉ. के सी सरंते को भी दी।
लिखित शिकायत पत्र के अनुसार, “मैं फूल सिंह मसराम हूं और मुझसे 10 जुलाई को खून के लिए 3400 रुपये लिए गए और 11 जुलाई को फिर से खून के लिए 3400 रुपये मांगे गए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि कृपया मेरे पैसे वापस दिलाएं।”
लिखित शिकायत पर कार्यवाही करते हुए अपर कलेक्टर राजेंद्र कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) Dr. K C Sarante, सिविल सर्जन डॉ. विजय धुर्वे द्वारा मामले की जांच की गई तथा संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
Madhya Pradesh: मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित लोगों को कारण बताओ नोटिस किया जारी
अस्पताल प्रबंधन की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंडला द्वारा ब्लड सेंटर अनुबंधित फर्म सूर्या चैरिटेबल ट्रस्ट मुंबई के आउटसोर्स कर्मचारी शुभम जंघेला लैब सुपरवाइजर, दुर्गेश कछवाहा वैन चालक, कमलेश धुर्वे वैन अटेंडर की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई की गई।
नियमित लैब टेक्नीशियन अनिल भोयर, यदुराज चौरसिया, यदुवेश यादव एवं श्याम हरदा, नर्सिंग स्टाफ उर्मिला मर्सकोले एवं वर्षा पटेल के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा अनुबंधित लैब टेक्नीशियन अशोक कुमार उइके, पवित्र कछवाहा, रविंद्र मर्सकोले को भी नोटिस जारी किया गया। इन सभी से 24 घंटे के भीतर जवाब प्रस्तुत करने को कहा गया, अन्यथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही जिला अस्पताल मंडला के पैथोलॉजिस्ट को भी नोटिस जारी किया गया है। साथ ही मामले में रक्त उपलब्ध कराने वाले प्रदीप बरमैया के खिलाफ मंडला थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
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