बुधवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में ‘जन सुनवाई’ के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति एक “सीरियल ऑफेंडर” है और उसके खिलाफ गुजरात के राजकोट में कई मामले दर्ज हैं।
Delhi CM Rekha Gupta पर आवास पर ‘जनसुनवाई’ के दौरान हमला, जांच जारी
आरोपी राजेश खिमजी को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सिविल लाइंस थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राजेश खिमजी पर पहले भी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जो खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुँचाने, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने, अपराध के दौरान उकसाने वाले के रूप में उपस्थिति से संबंधित हैं।
उन्होंने बताया कि उस पर अवैध रूप से शराब रखने से संबंधित धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ 2017 में राजकोट के भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 326, 504, 114 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। नवंबर 2019 में राजकोट की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
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उन्होंने बताया कि उनके खिलाफ गुजरात मद्य निषेध अधिनियम की धारा 65एए, 116बी के तहत एक और मामला (धारा 1227/2020) दर्ज किया गया था।
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ये धाराएँ मादक पदार्थों की बिक्री, खरीद, कब्जे और परिवहन, तथा शराब के अवैध कब्जे से संबंधित हैं। राजकोट की एक अदालत ने नवंबर 2023 में उन्हें एक मामले में बरी कर दिया था और रिहा कर दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि राजेश खिमजी पर भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में इन्हीं धाराओं के तहत एक अन्य मामले (धारा 1591/2020) में मामला दर्ज किया गया था और बाद में अक्टूबर 2023 में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में धारा 6पीआई, 116बी के तहत मामला दर्ज किया गया था (आर.सं. 0871/2022)। यह मामला अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश की अदालत में लंबित है और अगली सुनवाई इसी साल 29 सितंबर को होनी है।
एक अधिकारी ने बताया कि उसके खिलाफ भक्तिनगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 324, 323, 504, 114 और ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 135(1) के तहत पाँचवाँ मामला (0072/2024) दर्ज किया गया था। दिसंबर 2024 में राजकोट की एक अदालत के आदेश से उसे बरी कर दिया गया।
दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी का कोई भी रिश्तेदार जेल में नहीं है। उन्होंने बताया कि आरोपी अपने साथ मुख्यमंत्री आवास पर कोई शिकायत पत्र या पत्र नहीं ले गया।
पुलिस आरोपी राजेश खिमजी की रिमांड की माँग करेगी। वह कल सुबह राजकोट से ट्रेन से दिल्ली आया था और सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन में रुका था।
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी गुजरात में अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था कि वह शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुँच गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी पहली बार दिल्ली आया था।
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सीएम Rekha Gupta पर हमला: सीसीटीवी फुटेज से साजिश का खुलासा
दिल्ली के सीएमओ ने बुधवार को कहा कि शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि हमलावर पिछले 24 घंटों से हमले की योजना बना रहा था। सीएमओ ने कहा, “दिल्ली की मुख्यमंत्री Rekha Gupta पर कायराना हमला एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री आवास से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो गया है कि हमलावर ने कम से कम 24 घंटे पहले से ही इस हमले की तैयारी शुरू कर दी थी।”
हमलावर ने मुख्यमंत्री =आवास की रेकी की और योजनाबद्ध तरीके से हमले का प्रयास किया। वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और मामले की जाँच जारी है।
बयान में कहा गया है, “फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर ने मुख्यमंत्री आवास की रेकी की, उसका वीडियो बनाया और योजनाबद्ध तरीके से हमले का प्रयास किया। यह वीडियो पुलिस को सौंप दिया गया है और इस संबंध में गहन जाँच जारी है।”
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