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Supreme Court: पूर्व महाराष्ट्र मंत्री Anil Deshmukh को झटका, सीबीआई जांच चलती रहेगी।

Supreme Court ने कहा, "स्वतंत्र एजेंसी को इस पर काम करना चाहिए। यह देखते हुए कि जाँच अभी एक प्रारंभिक स्तर पर है।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने आज कहा कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Param Bir Singh) के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जाँच हो रही है। उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेशों की सीबीआई (CBI) जांच के निर्देश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि इसमें शामिल दो व्यक्ति जो पहले साथ काम कर रहे थे और जब तक कि वे अलग नहीं हो गए, किसी ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया।

Anil Deshmukh ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया कि वह उसके खिलाफ CBI जांच रद्द करे

जस्टिस एसके कौल और हेमंत गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की खंडपीठ की टिप्पणी महाराष्ट्र सरकार और श्री देशमुख द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की अपील पर आई।

“आरोप बेहद गंभीर हैं और इसमें शामिल व्यक्ति आयुक्त और गृह मंत्री हैं। इस परिदृश्य में, क्या यह सीबीआई मामला नहीं होगा?” अदालत ने पूछा।

Supreme Court ने कहा, “अनिल देशमुख ने शुरू में इस्तीफा नहीं दिया था (आरोपों को सार्वजनिक किए जाने के बाद)। उन्होंने ऐसा केवल उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद किया। इसका मतलब है कि गृह मंत्री कार्यालय में बने रहे।”- यह जानते हुए की आरोप लगाना वाला व्यक्ति मंत्री का दाहिना हाथ था।

अदालत ने कहा, “स्वतंत्र एजेंसी को इस पर काम करना चाहिए। यह देखते हुए कि जाँच अभी एक प्रारंभिक स्तर पर है।

उनके लिए अपील करते हुए, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि कोई भी आरोप लगा सकता है। “मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कोई प्रारंभिक जांच नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरे संस्करण को रिकॉर्ड पर लें और फैसला करें। बाहर की एजेंसी न लाएं, समस्याएँ हैं। मुझे मौका दिए बिना अपमानित किया जा रहा है। इससे होने वाले नुकसान को देखें।”

सीबीआई (CBI) जांच के लिए 5 अप्रैल के मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, विदर्भ के एक दिग्गज एनसीपी नेता, देशमुख ने राज्य सरकार से इस्तीफा दे दिया था।

जब अदालत ने पूछा कि क्या कोई अभियुक्त जांच एजेंसी चुन सकता है, तो श्री देशमुख ने कहा कि वह न तो आरोपी था और न ही संदिग्ध।

“यह बिना किसी सामग्री (साक्ष्य) के साथ एक सुना हुआ बयान  (Hearsay Statement) है। सचिन वज़े, एक अन्य व्यक्ति को बताता है और वह व्यक्ति भुजबल को बताता है, और वह बदले में पुलिस आयुक्त को बताता है। आयुक्त का तबादला होता है और उसके बाद यह बयान आता है। ”श्री देशमुख ने तर्क दिया।

मुंबई पुलिस के पूर्व प्रमुख श्री सिंह (Param Bir Singh) ने अपनी 25 मार्च की याचिका में श्री देशमुख (Anil Deshmukh) के खिलाफ सीबीआई (CBI) जांच की मांग की थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि निलंबित अधिकारी सचिन वज़े सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को बार और रेस्तरां से 100 करोड़ रुपये वसूलने के लिए कहा गया था। श्री देशमुख ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है।

Param Bir Singh की मंत्री के खिलाफ याचिका पर कोर्ट ने CBI को जाँच सोंपी

मुंबई की वकील जयश्री पाटिल, जिनकी रिट याचिका पर उच्च न्यायालय ने जांच का आदेश दिया था, ने मंगलवार को शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर मामले में कोई भी आदेश पारित होने से पहले सुनवाई की मांग की।

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