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NEET Exam 2021 को लेकर तमिलनाडु की लड़की ने आत्महत्या की; सप्ताह का तीसरा मामला

एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET 2021 या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की परीक्षा दी थी और उसे चिंता थी कि वह इसे पास नहीं करेगी।

चेन्नई: तमिलनाडु में चार दिनों में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET Exam से जुड़ी तीसरी मौत है। आज एक 17 वर्षीय लड़की ने कथित रूप से आत्महत्या कर ली।

एक दिहाड़ी मजदूर की बेटी ने स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET 2021 या राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की परीक्षा दी थी और उसे चिंता थी कि वह इसे पास नहीं करेगी। उसने 12वीं कक्षा में 84.9 प्रतिशत अंक हासिल किए थे।

कल ही एक और 17 वर्षीय छात्र ने सोमवार को NEET Exam देने के बाद आत्महत्या कर ली थी। यह, राज्य सरकार द्वारा पारित किया गए बिल के एक दिन बाद हुआ, जिसमें राज्य को NEET से छूट देने और कक्षा 12 के अंकों के आधार पर तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अनुमति देने के लिया था।

NEET Exam से कुछ घंटे पहले 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की।

युवक धनुष एक खेतिहर मजदूर का बेटा था। वह अपने पिछले दो प्रयासों में नीट पास करने में असफल रहे थे।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने छात्रों से उम्मीद न खोने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार तमिलनाडु में NEET के खिलाफ कानूनी संघर्ष जारी रखेगी।

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तमिलनाडु ने लंबे समय से NEET का विरोध किया है और मांग की है कि राज्य को अपनी मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जाए। राज्य का तर्क है कि NEET अमीरों के पक्ष में है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब छात्रों के ख़िलाफ़ है जो निजी कोचिंग का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य में 15 चिकित्सा उम्मीदवारों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई है।

मेडिकल प्रवेश में नीट और कोचिंग सेंटरों के प्रभाव का अध्ययन करने वाले सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एके राजन ने राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश करते हुए कहा था कि इससे स्थानीय और गरीब छात्रों की संभावनाओं को चोट पहुंचती है।

नीट को यूपीए शासन के दौरान पेश किया गया था जब द्रमुक इसका हिस्सा थी। तत्कालीन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके करुणानिधि – एमके स्टालिन के पिता – राज्य के लिए एनईईटी से छूट के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी लेने में कामयाब रहे थे। लेकिन सत्ता संभालने वाली अन्नाद्रमुक सरकार को उसकी सहयोगी भाजपा से ऐसी छूट नहीं मिल सकी। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला सुनाया था कि नीट बनी रहेगी।

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