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Waqf Bill संसद से पारित होने के बाद Congress सांसद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

याचिका में कहा गया है, "उदाहरण के लिए, जबकि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को स्व-नियमन की एक हद तक सुविधा प्राप्त है, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों से वक्फ मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुपातहीन रूप से बढ़ गया है।"

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने Waqf Bill पारित होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने प्रस्तावित कानून को “मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण” बताया है। गुरुवार को आधी रात के बाद लंबी चर्चा के बाद राज्यसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पारित कर दिया।

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विधेयक को अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी का इंतजार है। जावेद ने अपनी याचिका में कहा कि यह विधेयक मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 25 (धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता), 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता), 29 (अल्पसंख्यक अधिकार) और 300ए (संपत्ति का अधिकार) का उल्लंघन करता है। जावेद लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक हैं। वे वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य भी थे।

Waqf Bill को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

After the Waqf Bill was passed by Parliament, Congress MP approached the Supreme Court

कांग्रेस सांसद ने अपने वकील अनस तनवीर के माध्यम से दायर याचिका में कहा कि प्रस्तावित कानून मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं।

याचिका में कहा गया है, “उदाहरण के लिए, जबकि हिंदू और सिख धार्मिक ट्रस्टों को स्व-नियमन की एक हद तक सुविधा प्राप्त है, वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधनों से वक्फ मामलों में राज्य का हस्तक्षेप अनुपातहीन रूप से बढ़ गया है।”

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इसमें कहा गया है, “इस तरह का भेदभावपूर्ण व्यवहार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, साथ ही मनमाने वर्गीकरण की शुरूआत भी है, जिसका हासिल किए जाने वाले उद्देश्यों से कोई उचित संबंध नहीं है, जो इसे स्पष्ट मनमानी के सिद्धांत के तहत अस्वीकार्य बनाता है।”


After the Waqf Bill was passed by Parliament, Congress MP approached the Supreme Court

श्री जावेद ने कहा कि प्रस्तावित Waqf Bill किसी व्यक्ति के धार्मिक अभ्यास की अवधि के आधार पर वक्फ के निर्माण पर प्रतिबंध लगाता है।

याचिका में कहा गया है, “इस तरह का प्रतिबंध इस्लामी कानून, प्रथा या मिसाल में निराधार है और अनुच्छेद 25 के तहत धर्म को मानने और उसका पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों के खिलाफ भेदभाव करता है, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम धर्म अपनाया है और धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संपत्ति समर्पित करना चाहते हैं, जिससे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होता है।”

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