नई दिल्ली: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 2008 में टीवी पत्रकार Soumya Vishwanathan की हत्या मामले में बुधवार (18 अक्टूबर) को अपना फैसला सुनाया। इस मामले में कोर्ट ने पांच लोगों को दोषी करार दिया।
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रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को हत्या का दोषी ठहराया गया, जबकि अजय सेठी को अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक पांचों आरोपियों को लूट और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधानों के तहत भी दोषी ठहराया गया है। इसी बीच कोर्ट ने कहा कि अगले सप्ताह सजा का ऐलान किया जाएगा।
फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए Soumya Vishwanathan की मां ने कहा, ‘हमने अपनी बेटी खो दी, लेकिन यह दूसरों के लिए एक निवारक के रूप में काम करेगा।’ उन्होंने कहा कि वह दोषियों के लिए उम्रकैद चाहती हैं।
Soumya Vishwanathan की हत्या 30 सितंबर 2008 को हुई थी।
हेडलाइंस टुडे की 25 वर्षीय पत्रकार Soumya Vishwanathan की 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के वसंत विहार में उस समय हत्या कर दी गई जब वह काम से वापस जा रही थी। उनका शव उनकी कार में मिला था। उसे सिर पर चोट लगी थी। हत्या के सिलसिले में पांच व्यक्तियों – रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को गिरफ्तार किया गया था और वे मार्च 2009 से हिरासत में हैं।
हत्या का कारण डकैती बताया गया
पुलिस ने उसकी हत्या का कारण डकैती बताया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया था। मलिक, कपूर और शुक्ला को पहले 2009 में आईटी कार्यकारी जिगिशा घोष की हत्या में दोषी ठहराया गया था।
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घोष की हत्या में ट्रायल कोर्ट ने कपूर और शुक्ला को मौत की सजा सुनाई और मलिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद, अगले वर्ष, उच्च न्यायालय ने घोष की हत्या के मामले में मलिक की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखते हुए कपूर और शुक्ला की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।