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Hathras Case: सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट, पीड़िता की गैंगरेप के बाद हुई हत्या।

सीबीआई ने हाथरस (Hathras Case) मामले में शुक्रवार को चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। आरोपियों के खिलाफ एससी/एसटी ऐक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

Hathras Case: उत्तर प्रदेश (UP) में हाथरस गैंगरेप (Hathras Case) केस के तीन महीने बाद शुक्रवार को मामले की जांच कर रही सीबीआई टीम ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। आरोपी 19 साल की दलित युवती के साथ गैंगरेप (Gang Rape) करने तथा बाद में उसकी हत्या कर देने के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। जांच एजेंसी ने हाथरस की एक स्थानीय अदालत में संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप-हत्या की धाराओं के अलावा एससी/एसटी ऐक्ट (Sc/St Act) की धाराएं भी लगाई गई हैं।

आरोपियों के वकील ने कोर्ट के बाहर बताया कि हाथरस (Hathras) की स्थानीय अदालत ने मामले को संज्ञान में लिया है। बता दें कि बीते 14 सितंबर को हाथरस की दलित युवती के साथ कथित उच्च जाति के चार लोगों ने गैंगरेप (Gangrape) किया था। युवती की 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद कथित तौर पर परिवार की मंजूरी के बिना पुलिस ने आनन-फानन में युवती का दाह-संस्कार कर दिया था।

आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं 

परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे लेकिन विभाग का कहना है कि परिवार की मर्जी के बाद ही युवती का अंतिम संस्कार किया गया। मामले में (Hathras Gang Rape) यूपी पुलिस के अलावा एसटीएफ (STF) ने भी जांच की। बाद में केस सीबीआई (CBI) को सौंप दिया गया था। एजेंसी मामले में आरोपियों संदीप, लवकुश, रामू और रवि की भूमिका की जांच में लगी है। फिलहाल, चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं।

सीबीआई (CBI) ने अपनी चार्जशीट में चारों पर गैंगरेप (Hathras Gang Rape) और उसके बाद हत्या के गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच के दौरान आरोपियों का कई तरह का फरेंसिक टेस्ट किया गया था। इसके अलावा जांचकर्ताओं ने जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज ऐंड हॉस्पिटल के डॉक्टरों से भी बातचीत की, जहां गैंगरेप पीड़िता का इलाज कराया गया था। बता दें कि मामले को लेकर योगी सरकार को भी काफी आलोचनाएं झेलनी पड़ी थीं। यूपी पुलिस गैंगरेप (Gang Rape) थ्योरी खारिज करने के चलते लोगों के निशाने पर थी।

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