अतुल सुभाष केस के बीच Supreme Court ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 कारक तय किए

Supreme Court: दहेज के आरोप में अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न का आरोप लगाने वाले बेंगलुरु के तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष की आत्महत्या को लेकर चल रही बहस के बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुजारा भत्ता राशि तय करने के लिए आठ सूत्री फॉर्मूला तय किया है। गुजारा भत्ता की चर्चा तब फिर से शुरू हो गई जब बेंगलुरु में एक निजी फर्म में काम करने वाले 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ ने अपनी पत्नी और उसके परिवार के सदस्यों, जो कि जौनपुर से हैं, पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।
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Supreme Court ने गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 कारक तय किए

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीवी वराले की पीठ ने मंगलवार को तलाक के एक मामले पर फैसला करते हुए और गुजारा भत्ता राशि पर फैसला करते हुए देश भर की सभी अदालतों को फैसले में उल्लिखित कारकों के आधार पर अपने आदेश देने की सलाह दी।
गुजारा भत्ता तय करने के लिए 8 कारक :
- पति-पत्नी की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति
- भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी जरूरतें
- दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार
- आय और संपत्ति के साधन
- ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर
- क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है?
- नौकरी न करने वाली पत्नी के लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि
- पति की आर्थिक स्थिति, कमाई और गुजारा भत्ते के साथ अन्य जिम्मेदारियां क्या होंगी।
अपने सुसाइड नोट में, सुभाष ने न्याय की गुहार लगाते हुए 24 पेज के नोट के हर एक पन्ने पर लिखा, “न्याय होना है”। सुभाष ने आगे उन घटनाओं का वर्णन किया जिन्होंने उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया।
Supreme Court का दहेज उत्पीड़न पर फैसला

Supreme Court ने महिलाओं को उनके ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने वाले कानूनों के ‘दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति’ को चिह्नित किया और कहा कि अदालतों को निर्दोष लोगों के अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए दहेज उत्पीड़न के मामलों का फैसला करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।
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दिल्ली स्थित वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के संभावित दुरुपयोग का हवाला देते हुए बेंगलुरु तकनीकी विशेषज्ञ आत्महत्या मामले पर बात की और कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए क्योंकि यह हमारे समाज के सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि धारा 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है और यह ‘पैसा उगाही का उपकरण’ बन गया है।