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दिल्ली Air Pollution पर सुप्रीम कोर्ट: “देखो हम दुनिया को क्या संकेत भेज रहे हैं”

दिल्ली Air Pollution: शीर्ष अदालत ने आज सुबह सरकार से कहा, "यह राष्ट्रीय राजधानी है। हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं, उसे देखिए।"

नई दिल्ली: दिल्ली में Air Pollution संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, एक वैज्ञानिक अध्ययन की ज़रूरत है, और “तदर्थ उपायों” से मदद नहीं मिलेगी। अदालत ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “भले ही प्रदूषण का स्तर अब नीचे चला गया है, हम इस मामले की सुनवाई और निर्देश जारी रखेंगे।” खेत में पराली की आग के मुद्दे पर, अदालत ने स्पष्ट किया कि यह “सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकता” और सरकार को जुर्माने पर फैसला करना चाहिए।

दिल्ली में अभी भी Air Pollution बरक़रार है 

तीन सप्ताह बीत जाने के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी में जहरीली हवा छाई हुई है। “यह राष्ट्रीय राजधानी है। हम दुनिया को जो संकेत भेज रहे हैं, उसे देखें। अदालत ने कहा कि आपको आँकड़ों के आधार पर स्थिति का अनुमान लगाना होगा और प्रत्याशा में कार्रवाई करनी होगी ताकि स्थिति गंभीर न हो जाए।

सरकार को बताया गया था की अब सुपर कंप्यूटर हैं, एक सांख्यिकीय मॉडल की जरूरत है।

शहर का एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) आज सुबह ‘बेहद खराब’ श्रेणी में रहा। इस महीने की शुरुआत में पटाखों पर प्रतिबंध के व्यापक उल्लंघन के बाद हवा की गुणवत्ता खराब हो गई थी।

राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) के स्वीकार्य स्तर को परिभाषित किया जाना चाहिए, अदालत ने आज कहा।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला था कि यह कैसे Air Pollution एक वार्षिक समस्या बन गई है।

अदालत ने कहा की, वायु गुणवत्ता आयोग को हवा की दिशा के आधार पर एक वैज्ञानिक अध्ययन करना चाहिए। “ये तदर्थ उपाय मदद नहीं करेंगे। आप क्या कदम उठाएंगे और अगले सात दिनों में इसका असर हम क्या चाहते हैं?”

केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया, “मैंने तत्काल कदम सूचीबद्ध किए हैं की कैसे Air Pollution को कम किया जा सकता है। दीर्घकालिक योजनाएं भी हैं। हम वर्गीकृत उपायों के साथ आए हैं।”

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विकास सिंह ने कहा, “पराली जलाने के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसानों को मुआवजा दिया जाता है, तो खेत की आग को नियंत्रित किया जा सकता है।”

इसके जवाब में कोर्ट ने कहा: “क्या इस पर कोई अध्ययन किया गया है कि पंजाब, हरियाणा और यूपी में कितनी पराली हटाई गई है? यह एक बड़ी समस्या होने जा रही है। आप पराली जलाने की समस्या से कैसे निपटेंगे? हम इस मुद्दे पर चर्चा करने में अपने सामान्य ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। नौकरशाही क्या कर रही है? सचिवों को कुछ तय करने दीजिए, वे खेतों में जाकर किसानों, वैज्ञानिकों से बात क्यों नहीं करते और कोई स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल लेते?”

यह लगातार तीसरा सप्ताह है जब शीर्ष अदालत में Air Pollution के मुद्दे पर सुनवाई हुई, जिसने इस मुद्दे पर केंद्र और राज्यों को पीछे हटने पर फटकार लगाई है।