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हरिद्वार जिले में Slaughterhouses पर प्रतिबंध को लेकर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उठाया सवाल

इस साल मार्च में, राज्य ने हरिद्वार के सभी क्षेत्रों को "बूचड़खानों से मुक्त" घोषित किया था और Slaughterhouses को जारी एनओसी रद्द कर दिया था।

नैनीताल: हरिद्वार (Haridwar) जिले में Slaughterhouses पर प्रतिबंध की संवैधानिकता पर सवाल उठाते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने कहा है कि एक सभ्यता का मूल्यांकन उसके अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करने के तरीके से किया जाता है।

हरिद्वार जिले में Slaughterhouses पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली मंगलौर वासियों की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा, “लोकतंत्र का अर्थ है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा। एक सभ्यता का मूल्यांकन केवल उसी तरह से किया जाता है जैसे वह अपने अल्पसंख्यकों के साथ करता है और हरिद्वार जैसे प्रतिबंध से सवाल उठता है कि राज्य किस हद तक एक नागरिक के विकल्पों का निर्धारण कर सकता है।”

Slaughterhouses पर प्रतिबंध को लेकर क्या है याचिका

याचिका में कहा गया है कि निषेध निजता के अधिकार, जीवन के अधिकार और स्वतंत्र रूप से धर्म का पालन करने के अधिकार के खिलाफ है, और हरिद्वार में मुसलमानों के साथ भेदभाव किया, जहां मंगलौर जैसे शहरों में मुस्लिम आबादी काफी है।

याचिका में कहा गया है, “हरिद्वार जिले के लोगों को धर्म और जाति की सीमाओं से परे स्वच्छ और ताजा मांसाहारी भोजन से वंचित करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव है।”

इस साल मार्च में, राज्य ने हरिद्वार के सभी क्षेत्रों को “बूचड़खानों से मुक्त” घोषित किया था और बूचड़खानों (Slaughterhouses) को जारी एनओसी रद्द कर दिया था।

याचिका में दावा किया गया कि बूचड़खानों (Slaughterhouses) पर प्रतिबंध “मनमाना और असंवैधानिक” था। याचिका ने इसे दो कारणों से चुनौती दी: किसी भी प्रकार के मांस पर पूर्ण प्रतिबंध असंवैधानिक है, जैसा कि धारा 237 ए है जिसे उत्तराखंड सरकार ने उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में डाला था, खुद को एक नगर निगम, परिषद या नगर पंचायत के तहत एक क्षेत्र को “वध-मुक्त” क्षेत्र घोषित करने की शक्ति देने के लिए।

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अदालत ने कहा कि याचिका ने “गंभीर मौलिक प्रश्न” उठाए हैं और इसमें एक संवैधानिक व्याख्या शामिल होगी।

इसी तरह के मुद्दों पर, सुप्रीम कोर्ट ने पहले चिंता जताई थी कि “मांस प्रतिबंध किसी के गले में नहीं डाला जा सकता है। कल, आप कहेंगे कि किसी को भी मांस नहीं खाना चाहिए,” उच्च न्यायालय ने कहा।

इसे ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा, “सवाल यह है कि क्या एक नागरिक को अपना आहार तय करने का अधिकार है या क्या यह राज्य द्वारा तय किया जाएगा।”

हालांकि, अदालत ने कहा कि यह एक संवैधानिक मुद्दा है जो त्योहारों तक सीमित नहीं है और इस मामले में उचित सुनवाई और विचार-विमर्श की जरूरत है।

इसलिए, 21 जुलाई को पड़ने वाली बकरीद के लिए इसे समय पर समाप्त करना संभव नहीं है, अदालत ने कहा, याचिका की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी।