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Delhi High Court से जमानत के बाद तिहाड़ से रिहा हुए 3 Student Activist

Student-Activists नताशा नरवाल और दो अन्य छात्र-कार्यकर्ताओं को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था

नई दिल्ली: Delhi High Court की तत्काल रिहाई के आदेश के बाद, Student Activist नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा आज दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आ गए, उन्हें उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

Student Activist कलिता (Devangana Kalita) ने जेल के गेट से बाहर आने के बाद संवाददाताओं से कहा, “यह सरकार की हताशा को दर्शाता है..हम महिलाएं हैं जो उनसे नहीं डरती हैं।” “हम बच गए क्योंकि हमें दोस्तों, शुभचिंतकों से जबरदस्त समर्थन मिला। मैं उन सभी को धन्यवाद देती हूं,” उसने कहा।

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Student Activist सुश्री नरवाल (Natasha Narwal) ने कहा कि वह इस मामले पर टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि यह अभी भी अदालत में है। सुश्री नरवाल ने कहा, “हालांकि, हम Delhi High Court को धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं। ऐसा कोई भी विरोध जो हमने किया है वह आतंकवाद नहीं है। यह महिलाओं के नेतृत्व में एक लोकतांत्रिक विरोध था।”

“वे केवल हमें धमकी दे सकते हैं। वे हमें जेल में डालने की धमकी दे सकते हैं, लेकिन यह केवल हमारी लड़ाई को जारी रखने के हमारे संकल्प को मजबूत करता है,” सुश्री नरवाल ने कहा।

Delhi High Court द्वारा पिछले साल मई में कड़े गैरकानूनी गतिविधि (Prevention) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार सुश्री नरवाल, सुश्री कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा (Asif Iqbal Tanha ) को जमानत देने के दो दिन बाद यह आदेश आया है।

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सुप्रीम कोर्ट तीन Student Activist को जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर कल सुनवाई करने वाला है।

तीनों को मंगलवार को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानत पर जमानत दी गई।

उनकी रिहाई के लिए अन्य शर्तों में उनके पासपोर्ट का समर्पण शामिल था।

Delhi High Court ने 15 जून को उन्हें जमानत देते हुए कहा था कि “असहमति को दबाने की चिंता में, राज्य ने विरोध करने के अधिकार और आतंकवादी गतिविधि के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है” और अगर इस तरह की मानसिकता को बल मिलता है, तो यह लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है”।

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